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चुनाव आयोग ने दी सुविधा: मतदाता सूची से छूटे मतदाता फॉर्म 6 से आवेदन कर सकते हैं

भारतीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता मतदाता सूची से गायब हैं, वे फॉर्म 6 के जरिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

LSN India · 3 November 2026

चुनाव आयोग ने दी सुविधा: मतदाता सूची से छूटे मतदाता फॉर्म 6 से आवेदन कर सकते हैं

भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची (स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) से गायब हो गया है, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दोबारा दर्ज करवा सकते हैं।

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आवेदन प्रक्रिया में शामिल होने के कारण किसी मतदाता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यह कदम उन हजारों मतदाताओं को राहत प्रदान करता है जो विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से छूट गए थे।

फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है और इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदकों को अपनी पहचान और पते के प्रमाण के साथ फॉर्म जमा करना होगा। चुनाव आयोग के इस निर्णय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होने की संभावना है।