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वेलाचेरी के पूर्व विधायक आसान मौलाना को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने पूर्व विधायक आसान मौलाना को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव खर्च का सही विवरण समय पर दाखिल न करने के कारण तीन साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया है।
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चुनाव आयोग (ईसीआई) ने वेलाचेरी के पूर्व विधायक आसान मौलाना को तीन वर्षों के लिए किसी भी चुनाव में भाग लेने से रोक दिया है। आयोग के आदेश में कहा गया है कि मौलाना ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा और तरीके के अनुसार अपने चुनाव खर्च का सही और पूर्ण विवरण दाखिल करने में विफल रहे।
चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि उम्मीदवारों को चुनाव संचालन के दौरान वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। आयोग के नियमों के अनुसार, सभी उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने चुनाव व्यय का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है।
मौलाना पर लगाया गया यह प्रतिबंध चुनाव नियमों का पालन न करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया एक सख्त कदम है। आयोग का यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश भेजता है।
यह प्रतिबंध अगले तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा, जिसका अर्थ है कि मौलाना इस अवधि में किसी भी राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दर्ज नहीं कर सकेंगे।