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निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-7 फाइलिंग पर लगाई सीमा, बल्क आपत्तियों पर लगाम
निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म-7 दाखिल करने पर नई सीमा निर्धारित की है। यह कदम बिना आधार की बल्क आपत्तियों से मतदाताओं और निर्वाचन कर्मचारियों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है।
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निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों में आपत्तियों दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत फॉर्म-7 फाइलिंग पर सीमा लागू की गई है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर लागू होगी।
अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय असंख्य निराधार और सामूहिक आपत्तियों के कारण लिया गया है जो निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा बन रही थीं। इन आपत्तियों का प्रभाव सामान्य मतदाताओं और निर्वाचन संचालन दल दोनों पर नकारात्मक पड़ रहा था।
नई नीति के माध्यम से आयोग बिना उचित आधार के दाखिल की जाने वाली फाइलिंग को कम करना चाहता है। इससे निर्वाचन कर्मचारियों का कार्यभार घटेगा और वास्तविक आपत्तियों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।
निर्वाचन आयोग का यह कदम चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वैध और आवश्यक आपत्तियों ही दाखिल की जाएं।