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निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदनों पर लगाई सीमा

निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 7 आवेदनों में सीमा निर्धारित की है ताकि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़े पैमाने पर दायर किए जा रहे आवेदनों पर नियंत्रण लगाया जा सके। यह निर्णय अनुचित और निराधार आपत्तियों को हतोत्साहित करने के लिए किया गया है।

LSN India · 9 October 2026

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदनों पर लगाई सीमा

निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदाता सूचियों से नाम हटाने संबंधी आवेदनों की बड़े पैमाने पर दाखिल की जा रही प्रथाओं के विरुद्ध कदम उठाते हुए सीमाएं लागू की हैं। आयोग ने फॉर्म 7 आवेदनों के संदर्भ में नई नियामक व्यवस्था घोषित की है, जिसका उपयोग मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने या किसी के नाम के समावेश पर आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है।

नई व्यवस्था के अनुसार, मांग और आपत्ति अवधि के दौरान एक व्यक्ति संपूर्ण अवधि में अधिकतम 10 फॉर्म 7 आवेदन दाखिल कर सकता है। वहीं, मतदाता सूची के सतत अद्यतनकरण के दौरान यह सीमा प्रति माह पांच आवेदनों की होगी। यह प्रतिबंध एक ही व्यक्ति द्वारा कई आवेदन दायर करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करेगा।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य बिना आधार के बड़े पैमाने पर दायर की जाने वाली आपत्तियों को हतोत्साहित करना, मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करना और निर्वाचन अधिकारियों के कार्यभार को घटाना है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए पत्र भेजा है।