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पश्चिम बंगाल चुनाव: चुनाव आयोग ने 16 लाख अपीलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से जोड़ा
चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा कि राज्य अधिकारियों ने अपनी वैधानिक क्षमता में 16 लाख अपीलें दाखिल की हैं। इस बीच, एक याचिका में इस कार्रवाई को अधिकृत करने वाले को स्पष्ट करने के लिए रिकॉर्ड मांगे गए हैं।
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पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़े विवाद में चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए 16 लाख 10 हजार अपीलों को न्यायसंगत ठहराया है। आयोग का मानना है कि राज्य के अधिकारियों ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी के तहत ये अपीलें दाखिल की थीं।
इस मामले में एक याचिका पेश की गई है जिसमें इन अपीलों को अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और प्राधिकरण के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। याचिकाकर्ता पूरे कार्रवाई का विवरण और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
चुनाव आयोग का रुख यह है कि सभी कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय की निर्देशात्मक व्यवस्था के अनुरूप की गई है और राज्य अधिकारी अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करते हुए कार्य कर रहे थे।
यह प्रकरण चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर उठाए गए सवालों को केंद्र में रखता है। आने वाले समय में न्यायालय की कार्रवाई से इस पूरे मसले की स्पष्टता आ सकती है।