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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 2023 अधिनियम की धारा 18 को लेकर दिया बचाव
चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा है कि विशेष गहन संशोधन से संबंधित तीनों आदेश सर्वसम्मति से जारी किए गए थे।
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चुनाव आयोग (ईसी) ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए कहा है कि संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत दिए गए उसके सभी निर्णय पूरी पारदर्शिता और सर्वसम्मति के साथ लिए गए हैं।
आयोग ने अदालत को सूचित किया कि विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) संबंधी तीन महत्वपूर्ण आदेश क्रमश: 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी किए गए थे। आयोग के अनुसार ये सभी आदेश सर्वसम्मति के आधार पर लिए गए थे, जिससे इनकी विधिमान्यता और पारदर्शिता प्रदर्शित होती है।
यह मामला संवैधानिक प्रावधानों और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को उजागर करता है। चुनाव आयोग का तर्क है कि उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह संस्थागत तंत्र के भीतर संचालित हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह विवाद 2023 के संवैधानिक संशोधन और चुनाव संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। आयोग की सर्वसम्मत निर्णय प्रक्रिया इसकी संस्थागत निरपेक्षता का संकेत मानी जा रही है।