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निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 6 से एसआईआर घोषणा हटाई
निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फॉर्म 6 से विशेष आपत्ति दर्ज (एसआईआर) की घोषणा हटा दी है जहां मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पूरी हो गई है। जहां यह प्रक्रिया जारी है वहां यह घोषणा यथावत बनी हुई है।
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भारतीय निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 6 से विशेष आपत्ति दर्ज (एसआईआर) संबंधी घोषणा को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह कदम उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगा जहां मतदाता सूची के संशोधन कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया गया है। इस निर्णय के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया गया है।
फॉर्म 6 का प्रयोग नए मतदाताओं के पंजीकरण के दौरान किया जाता है। एसआईआर घोषणा इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग रही है जो मतदाताओं की पहचान और पात्रता सत्यापन में सहायक थी। निर्वाचन आयोग का मानना है कि जहां मतदाता सूची का संशोधन पूरा हो चुका है, वहां इस घोषणा की आवश्यकता नहीं रह गई है।
हालांकि, जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां फॉर्म 6 में यह घोषणा पहले की तरह बनी रहेगी। यह भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि जहां तक संभव हो, मतदाता सूची में सटीकता बनी रहे।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूरे देश में एकसमान रूप से लागू नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति के अनुसार लचीला रहेगा। इससे विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों में चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।