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चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 से हटाई अतिरिक्त घोषणा पत्र की अनिवार्यता
मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब उन राज्यों में पहली बार वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अतिरिक्त घोषणा पत्र (Annexure-D) जमा करना अनिवार्य नहीं रहेगा जहां मतदाता सूची का संशोधन पूरा हो चुका है।
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भारतीय चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र यानी Annexure-D की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया है। यह बदलाव उन राज्यों में लागू होगा जहां सूचना सुधार रिपोर्ट (SIR) पूरी हो चुकी है।
यह निर्णय उस विवाद की पृष्ठभूमि में आया है जो मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया को लेकर चल रहा था। अतिरिक्त दस्तावेजों की अनिवार्यता को लेकर विभिन्न पक्षों से आपत्तियां उठाई जा रही थीं, जिससे पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को पंजीकरण प्रक्रिया में बाधा का सामना करना पड़ रहा था।
आयोग के इस कदम से नए मतदाताओं के पंजीकरण में तेजी आने की उम्मीद है। विशेषकर युवा पहली बार मतदाता अब अधिक सरल प्रक्रिया के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। यह निर्णय प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सुगम और समावेशी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।