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चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में मतदाता सूची सुधार की अवधि बढ़ाई
चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। दिल्ली और महाराष्ट्र में आपत्ति दाखिल करने की अवधि का विस्तार किया गया है।
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भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय घोषित किए हैं। इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं को "अनमैप्ड" के रूप में चिन्हित किया गया है या जिनके रिकॉर्ड में तार्किक विसंगतियां हैं, उन्हें सुनवाई के लिए नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। इससे अनावश्यक कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और प्रक्रिया में तेजी आएगी।
इसके साथ ही, आयोग ने फॉर्म 6 के माध्यम से घोषणा केवल विशेष मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया के दौरान ही अनिवार्य किया है। नए मतदाता पंजीकरण के मामले में पिछले प्रारूप और नियमों को ही लागू रहेगा। यह निर्णय दोनों राज्यों में मतदाता सूची की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
चुनाव आयोग के इन निर्देशों से दिल्ली और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियां अधिक विश्वसनीय बनेंगी। सामान्य नागरिकों को अपना मतदाता पंजीकरण सुधारने के लिए विस्तारित समय मिलेगा, जिससे अधिकतम लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।