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चुनाव आयोग ने सात राज्यों में मतदाताओं को दोबारा नाम दर्ज करने का मौका दिया
चुनाव आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र और पांच अन्य राज्यों में उन मतदाताओं को फिर से आवेदन करने का अवसर दिया है जिनके नाम मसौदा सूची से बाहर रखे गए हैं। आयोग ने इन राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट के रूप में चिह्नित मतदाताओं को आवेदन जमा करने में सहायता करें।
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चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के मसौदे में शामिल न किए गए नागरिकों को अंतिम सूची में अपना नाम दर्ज कराने का दूसरा मौका दिया है। इस निर्देश के तहत दिल्ली, महाराष्ट्र और पांच अन्य राज्यों के चुनाव प्राधिकारियों को वह सभी आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी जो ऐसे मतदाताओं को नए फॉर्म भरने में चाहिए।
आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिन मतदाताओं को गलती से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या सूची में डुप्लिकेट प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया गया था, वे अब आवेदन दाखिल कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन निकायों को इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
यह कदम मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने और सभी योग्य नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित न रहने देने के उद्देश्य से उठाया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले इन आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
आयोग ने सभी राज्यों से अपेक्षा की है कि वे इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाएं ताकि पात्र मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।