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पलक्कड़ नगर पालिका सदस्य प्रसोभ वलसन का निष्कासन स्थगित

चुनाव आयोग ने पलक्कड़ नगर पालिका के पार्षद प्रसोभ वलसन के निष्कासन पर रोक लगाई है। नगर पालिका ने जून में जारी किए गए नोटिस में तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थिति का कारण बताकर उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश दिया था।

LSN India · 22 October 2026

पलक्कड़ नगर पालिका सदस्य प्रसोभ वलसन का निष्कासन स्थगित

पलक्कड़ नगर पालिका के पार्षद प्रसोभ वलसन के निष्कासन के आदेश को चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया है। यह निर्णय नगर निकाय द्वारा जून में जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध आया है, जिसमें तीन लगातार नगर परिषद बैठकों में उनकी अनुपस्थिति को वलसन की सदस्यता समाप्त करने का आधार माना गया था।

स्थानीय निकाय कानूनों के तहत, किसी भी सदस्य की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थिति उनकी सदस्यता समाप्ति का कारण बन सकती है। नगर पालिका प्रशासन ने जून में वलसन को इसी प्रावधान के तहत नोटिस जारी किया था।

चुनाव आयोग का यह स्थगन आदेश वलसन के विरुद्ध की गई कार्रवाई को अगले निर्देशों तक के लिए रोक देता है। इस मामले में आयोग की ओर से विस्तृत आदेश जारी किया जा सकता है।

यह घटना नगर निकाय प्रशासन में सदस्यों की उपस्थिति संबंधी नियमों के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाती है। वलसन की पक्ष से की गई अपील या आपत्तियां चुनाव आयोग के निर्णय का आधार रही हो सकती हैं।