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निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या सीमित की
निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति अवधि के दौरान प्रति मतदाता 10 फॉर्म 7 आवेदनों की सीमा निर्धारित की है। सामान्य निर्वाचक सूची अद्यतन के समय प्रति माह पांच आवेदनों तक सीमित रहेंगे।
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निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत दावा-आपत्ति अवधि में किसी भी मतदाता द्वारा अधिकतम 10 फॉर्म 7 आवेदन दाखिल किए जा सकेंगे।
निर्वाचक सूची के सतत अद्यतन काल में प्रति माह पांच आवेदनों की सीमा लागू की गई है। यह कदम अनावश्यक आवेदनों में वृद्धि को रोकने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है।
फॉर्म 7 का उपयोग मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए किया जाता है। निर्वाचन आयोग का यह निर्णय निर्वाचक सूची की पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इन नए नियमों का लक्ष्य मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि केवल वैध आवेदनों पर ही ध्यान दिया जाए।