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फॉर्म 6 यथावत रहेगा, ऑनलाइन SIR फॉर्म अलग होगा: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन SIR फॉर्म को 21 अक्टूबर से अलग किया जाएगा और घोषणा को अलग रखा जाएगा।
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भारतीय चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया है कि मतदाता पंजीकरण संबंधी फॉर्म 6 में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। आयोग ने अपनी स्थिति रखते हुए बताया कि वर्तमान फॉर्म संरचना को जारी रखा जाएगा।
चुनाव आयोग ने यह भी सूचित किया कि ऑनलाइन SIR (तदर्थ मतदाता पंजीकरण) फॉर्म को अलग से संचालित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, घोषणा संबंधी अनुभाग को मुख्य प्रक्रिया से अलग रखने का निर्णय लिया गया है।
आयोग के अनुसार ये परिवर्तन 21 अक्टूबर से लागू किए जाएंगे। इस कदम से मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता और व्यवस्थितता आने की उम्मीद है।
सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य मतदाता पंजीकरण की वर्तमान प्रणाली में सुधार करना और प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना है।