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चुनाव आयोग ने दलों को खोजयोग्य पीडीएफ मतदाता सूचियां देने का निर्देश दिया
भारतीय चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मसौदा और अंतिम मतदाता सूचियों की खोजयोग्य पीडीएफ प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया है। मतदाताओं की तस्वीरों को सूचियों से बाहर रखा जाएगा।
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चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सभी क्षेत्रों के चुनाव अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों की डिजिटल प्रतियां सुलभ प्रारूप में उपलब्ध कराएं। इस आदेश के तहत, अधिकारियों को मसौदा मतदाता सूचियां और अंतिम सूचियां दोनों खोजयोग्य पीडीएफ फॉर्मेट में प्रदान करनी होंगी, जिससे दल आसानी से डेटा खोज और विश्लेषण कर सकें।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये पीडीएफ फाइलें पूरी तरह खोजयोग्य होनी चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मतदाताओं की व्यक्तिगत तस्वीरें शामिल नहीं की जाएंगी। यह निर्णय मतदाता डेटा की गोपनीयता को बनाए रखते हुए राजनीतिक दलों को उचित पहुंच प्रदान करने का प्रयास है।
यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। खोजयोग्य पीडीएफ प्रारूप राजनीतिक दलों को अपने प्रचार और संगठन कार्य को बेहतर ढंग से योजना बनाने में मदद करेगा, साथ ही मतदाता सूचियों की सटीकता सुनिश्चित करने में भी सहायता करेगा।
चुनाव आयोग का यह निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव विभागों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आने वाले चुनावों के दोनों चरणों में इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।