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चुनाव आयोग ने दिल्ली और छह राज्यों में मतदाताओं को नई सुविधा दी
भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड में मतदाता सूची से छूट गए नागरिकों को पुनः आवेदन करने का अवसर प्रदान किया है। यह कदम सूची प्रारूप (एसआईआर) में छूटे हुए मतदाताओं को मताधिकार का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार देश के सात क्षेत्रों में वे नागरिक जो मतदाता सूची के प्रारूप से छूट गए हैं, वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड में लागू की गई है।
चुनाव आयोग का यह निर्णय उन पात्र मतदाताओं को न्याय प्रदान करने के लिए लिया गया है जिनके नाम किसी कारणवश मतदाता सूची के प्रारूप में शामिल नहीं हो सके। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अवसर सभी पात्र नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया के तहत आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करें और नागरिकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करें।
चुनाव आयोग के इस कदम का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और सभी आवश्यक प्रमाण पत्र लेकर निर्धारित अवधि में आवेदन करें।