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चुनाव आयोग ने 20 राज्यों में छूटे हुए मतदाताओं को पंजीकृत करने का आदेश दिया
भारतीय चुनाव आयोग ने उन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं जहां मतदाता सूची की समीक्षा पूरी हो चुकी है। ये क्षेत्र समीक्षा से पहले और बाद की मतदाता सूचियों की तुलना करके छूटे हुए मतदाताओं की पहचान कर उन्हें फॉर्म 6 के माध्यम से पंजीकृत करेंगे।
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भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की समीक्षा प्रक्रिया पूरी करने वाले 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों की पहचान करना है जो मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं।
चुनाव आयोग ने सभी संबंधित राज्य चुनाव आयोगों को निर्देशित किया है कि वे समीक्षा से पहले और बाद की मतदाता सूचियों की विस्तृत तुलना करें। इस तुलना के आधार पर वे उन व्यक्तियों की सूची तैयार करें जिनकी पंजीकरण प्रक्रिया में कोई चूक हुई है।
छूटे हुए मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म 6 का उपयोग किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सके।
चुनाव आयोग का यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और सभी पात्र नागरिकों को मतदान के अधिकार से लाभान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।