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चुनाव आयोग ने ईसीआई नेट की समीक्षा का आदेश दिया, दिल्ली-महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण समय सीमा बढ़ाई
चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि सूचना के लिए अनुरोध (एसआईआर) के दौरान जारी किए गए नोटिस प्राप्त करने वालों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के।
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भारतीय चुनाव आयोग ने अपनी डिजिटल प्रणाली ईसीआई नेट की व्यापक समीक्षा के आदेश दिए हैं। यह निर्णय दिल्ली और महाराष्ट्र राज्यों में चुनावी प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख समय सीमा को बढ़ाने के साथ आया है। आयोग द्वारा जारी इस दिशा-निर्देश से चुनाव संचालन में तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया कि सूचना के लिए अनुरोध (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत जारी किए गए नोटिस प्राप्तकर्ताओं को सामान्य परिस्थितियों में व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नीति से लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जाएगा और प्रशासनिक कार्यवाही को सरल बनाया जाएगा।
आयोग के मुताबिक यह व्यवस्था केवल असाधारण या विशेष परिस्थितियों में ही लागू नहीं होगी, जहां व्यक्तिगत समीक्षा आवश्यक समझी जाएगी। इस कदम से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी में सुधार की अपेक्षा की जा रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र में लागू की गई इस नीति को अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल माना जा सकता है।