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17 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष संशोधन का आदेश दिया गया
भारतीय निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए विशेष सारांश संशोधन का आदेश दिया है। मसौदा सूची 12 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी जबकि दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर तक स्वीकार की जाएंगी।
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भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के 17 राज्यों में विशेष सारांश संशोधन का आदेश जारी किया है ताकि मतदाता पंजीकरण में सुधार किया जा सके। यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक समावेशी और सटीक बनाने के लिए उठाया गया है।
आयोग के अनुसार, मतदाता सूची का मसौदा 12 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद नागरिकों को अपने नामों के संबंध में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधारने या नए नाम जोड़ने के लिए दावे दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा।
आपत्तियों और दावों की प्रस्तुति की अंतिम तारीख 11 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान मतदाता अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं यदि उन्हें सूची में कोई अनियमितता दिखाई दे।
यह विशेष संशोधन प्रक्रिया सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार सुनिश्चित करती है। निर्वाचन आयोग नियमित रूप से ऐसे संशोधन आयोजित करता है ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे।