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फॉर्म-6 संशोधन को चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से स्वीकृति
चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि फॉर्म-6 से जुड़े एसआईआर आदेशों को सभी चुनाव आयुक्तों ने एकमत से मंजूरी दी थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया गया, बल्कि नए मतदाताओं के लिए अतिरिक्त घोषणापत्र जोड़ा गया है।
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चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 से संबंधित विवादास्पद मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस संबंध में लिए गए निर्णय पूरी तरह से सर्वसम्मत थे। आयोग के अधिकृत स्रोतों के अनुसार, सभी चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर से संबंधित आदेशों पर अपनी सहमति प्रदान की थी।
फॉर्म-6 को लेकर चल रही बहस के मध्य आयोग ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में किए गए परिवर्तन को लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आयोग के प्रवक्ताओं के अनुसार, फॉर्म की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आयोग का स्पष्ट कहना है कि नए मतदाताओं को पंजीकृत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अतिरिक्त घोषणापत्र, जिसे एनेक्सर-डी कहा गया है, को फॉर्म-6 के साथ जोड़ा गया है। यह कदम नई नीति के तहत लागू किया गया है।
इस कदम का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। आयोग के अनुसार, यह परिवर्तन मतदान प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है जिसके लिए सभी आयुक्तों की सहमति प्राप्त थी।