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चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 को एसआईआर घोषणा से अलग किया
भारतीय चुनाव आयोग ने दो चुनाव आयुक्तों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद फॉर्म 6 को एसआईआर घोषणा से अलग करने का निर्णय लिया है। यह कदम मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है।
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भारतीय चुनाव आयोग ने अपने आंतरिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है जिसमें फॉर्म 6 को सूचना सारांश रिपोर्ट (एसआईआर) घोषणा से अलग कर दिया गया है। यह निर्णय दो वरिष्ठ चुनाव आयुक्तों द्वारा उठाई गई औपचारिक चिंताओं और सुझावों के आधार पर लिया गया है।
चुनाव प्रक्रिया में फॉर्म 6 का उपयोग मतदाता सूची में नाम हटाने के अनुरोधों से संबंधित है। आयुक्तों ने माना था कि इस फॉर्म को एसआईआर घोषणा के साथ जोड़ना प्रशासनिक जटिलताएं पैदा कर रहा था। उनके अनुसार, दोनों प्रक्रियाओं को अलग रखने से मतदाता पंजीकरण प्रणाली अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सकती है।
इस विलगीकरण से राज्य निर्वाचन आयोगों और जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए कार्य प्रवाह सरल हो जाएगा। मतदाता सूची का रखरखाव और अद्यतन प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है।
चुनाव आयोग का यह निर्णय मतदान अधिकारों से संबंधित सभी हितधारकों को सूचित किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि नई व्यवस्था आने वाले चुनावों में लागू की जाएगी।