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चुनाव आयोग ने पूर्ण राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म 6 से एसआईआर हटाया
भारतीय चुनाव आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म 6 से विशेष प्रविष्टि रजिस्टर (एसआईआर) की घोषणा वापस ली है जहां मतदाता सूची अभ्यास पूरा हो गया है। अब नए मतदाता आवेदकों को चुनाव अधिनियम के तहत वैधानिक फॉर्म 6 जमा करना अनिवार्य है।
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भारतीय चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश जारी किया है जिससे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव आएगा। आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 6 से विशेष प्रविष्टि रजिस्टर (एसआईआर) संबंधी घोषणा को वापस ले लिया है जहां मतदाता पंजीकरण अभ्यास पूरी तरह संपन्न हो चुका है।
इस परिवर्तन के अनुसार, आयु के आधार पर नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को अब चुनाव प्रक्रिया से संबंधित वैधानिक दस्तावेज के रूप में निर्धारित फॉर्म 6 का उपयोग करना होगा। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप है और मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
इलेक्टोरेट्स रजिस्ट्रेशन नियम, 1960 के तहत यह फॉर्म मतदाता पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज है। चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता पंजीकरण प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित और नियमबद्ध बनाने का प्रयास है।
राज्य चुनाव आयोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित जिला और स्थानीय निकायों को इस बदलाव के बारे में सूचित करें। मतदाता पंजीकरण केंद्रों को नए आवेदकों के लिए केवल अनुमोदित फॉर्म 6 स्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मतदाता सूची की वैधता और सत्यता बनी रहे।