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निर्वाचन नियमों का उल्लंघन: एसआईआर फॉर्म विवाद में उठे सवाल
निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदाता सूची संशोधन के लिए निर्धारित फॉर्म-4 का उपयोग न करने को लेकर एसआईआर गणना फॉर्म पर विवाद खड़ा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध हो सकता है।
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मतदाता सूची के संशोधन से संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठा है। भारतीय निर्वाचन नियमावली, 1960 के नियम 8 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि मतदाताओं की जानकारी एकत्र करने के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा जारी फॉर्म-4 का ही उपयोग किया जाए। यह नियम विशेष सारांश संशोधन और विशेष गहन संशोधन दोनों प्रकार के निर्वाचन सूची संशोधन में लागू होता है।
हालांकि, एसआईआर गणना फॉर्म के माध्यम से मतदाता विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया इन स्थापित दिशानिर्देशों से हटकर प्रतीत हो रही है। इस प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है कि क्या यह निर्वाचन नियमों का सीधा उल्लंघन है।
निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं ताकि निर्वाचन प्रणाली की सत्यता बनी रहे।