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घर खरीदने के लिए PF से निकाल सकते हैं, जानिए नियम और सीमा
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से घर खरीदने, निर्माण या मरम्मत के लिए धनराशि निकाली जा सकती है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें और निकासी की सीमाएं निर्धारित हैं।
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भारत में कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारकों को अपनी बचत का उपयोग आवासीय संपत्ति से संबंधित कार्यों के लिए करने का अधिकार है। ईपीएफ नियमों के तहत सदस्य अपनी जमा राशि से घर खरीदने, निर्माण कार्य पूरा करने या मौजूदा संपत्ति की मरम्मत के लिए धनराशि निकाल सकते हैं। यह सुविधा कामकाजी जनता के लिए आवास सपना पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन साबित हुई है।
ईपीएफ से निकासी के लिए निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी अनिवार्य हैं। खाता धारक की आयु, खाता खोलने के समय से बीता समय और निकासी की आवृत्ति इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग नियम लागू होते हैं जो सदस्य की व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करते हैं।
निकालने योग्य राशि की सीमा भी पूर्वनिर्धारित है। कर्मचारी अपने खाते की कुल शेष राशि का एक निश्चित प्रतिशत या पूर्ण राशि निकाल सकता है, जो परिस्थिति पर आधारित होती है। एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार निकासी की जा सकती है, इसके लिए भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
आवास संबंधी आवश्यकताओं के लिए ईपीएफ निकासी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज जमा करके आवेदन करना होता है। संबंधित ईपीएफ कार्यालय द्वारा पात्रता की जांच के बाद निकासी की अनुमति दी जाती है और धनराशि सीधे खाते में स्थानांतरित की जाती है।