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ईपीएफओ नामांकन अभियान: 31 अक्टूबर तक पात्रता जांचें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसके तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों के पिछले छूटे हुए अंशदान को नियमित कर सकते हैं। निर्धारित मामलों में कर्मचारी के हिस्से में छूट दी जा रही है।
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ईपीएफओ ने एक विशेष नामांकन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें नियोक्ता ऐसे कर्मचारियों को पंजीकृत कर सकते हैं जो अब तक भविष्य निधि योजना के दायरे में नहीं आ सके हैं। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और पात्र कर्मचारियों के लिए इसका लाभ उठाने का एक सीमित समय मिल रहा है।
इस अभियान के तहत नियोक्ता अपने पास से छूटे हुए अंशदान को नियमित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ निर्धारित परिस्थितियों में ईपीएफओ ने कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से में छूट प्रदान की जा रही है, जिससे नियोक्ताओं के लिए नामांकन प्रक्रिया सरल हो गई है।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं को ईपीएफओ की वेबसाइट पर निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले पात्र कर्मचारी अपने नियोक्ता के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं और भविष्य निधि सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए ईपीएफओ ने यह अभियान चलाया है। इस अवधि में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग भविष्य निधि योजना का हिस्सा बन सकें।