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पीएफ निकासी में बदला टीडीएस नियम, अब एक ही फॉर्म से काम होगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ से धन निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। टीडीएस के तहत अब केवल एक फॉर्म की आवश्यकता होगी, जबकि पहले दो अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे।

LSN India · 11 October 2026

पीएफ निकासी में बदला टीडीएस नियम, अब एक ही फॉर्म से काम होगा

कर्मचारियों के लिए पीएफ से पैसा निकालना अब और आसान हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस नए नियम के तहत पीएफ खातेधारकों को केवल एक ही फॉर्म जमा करना होगा, जो पूर्व प्रक्रिया से काफी सरल है।

पहले की व्यवस्था में कर्मचारियों को पीएफ निकासी के समय दो अलग-अलग प्रकार के फॉर्म भरने की आवश्यकता होती थी। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली थी बल्कि अक्सर कर्मचारियों को भ्रम का सामना भी करना पड़ता था। नए नियम के अनुसार, एकीकृत फॉर्म प्रणाली लागू की गई है जिससे पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है।

यह परिवर्तन पीएफ निकासी से संबंधित प्रशासनिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। ईपीएफओ का लक्ष्य कर्मचारियों को एक निर्बाध अनुभव प्रदान करना है और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। नई व्यवस्था में टीडीएस की गणना और कटौती की प्रक्रिया भी मानकीकृत की गई है।

इस नीति परिवर्तन से लाखों पीएफ सदस्यों को लाभ मिलने की संभावना है, विशेषकर जब वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद या किसी विशेष आवश्यकता में अपना पीएफ निकालते हैं। ईपीएफओ ने सभी संबंधित बैंकों और नियोक्ताओं को इस बदलाव की जानकारी दे दी है ताकि नई प्रणाली निर्बाध रूप से लागू हो सके।