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DMK के पूर्व मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी ने 100 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में FIR रद्द करने की याचिका दाखिल की
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी ने मद्रास उच्च न्यायालय में 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित FIR को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है। न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन इस मामले की सुनवाई 28 सितंबर 2026 को करेंगे।
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मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन इस मामले में पूर्व DMK मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी ने 27 जून को दर्ज FIR की मूल प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता को रद्द करने की माँग की है। इस याचिका पर न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन आगामी महीने में सुनवाई करेंगे।
100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित यह FIR पिछले कुछ महीनों से कानूनी सुर्खियों में रहा है। पोय्यमोझी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि FIR की मूल प्रति की आवश्यकता नहीं है और याचिका का विनिर्णय इसके बिना ही किया जा सकता है।
डीएमके के इस दिग्गज नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय इस याचिका पर सावधानीपूर्वक विचार करेगा। न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के अनुसार न्यायाधीश 28 सितंबर को इस बारे में अपना निर्णय सुनाएंगे कि क्या FIR की मूल प्रति की आवश्यकता है या नहीं।
इस मामले का विकास राजनीतिक गलियारों में भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी DMK के एक वरिष्ठ सदस्य से संबंधित है।