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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हादसे में मृत दंपति के परिवार को 1.80 करोड़ का मुआवजा

मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) ने 2018 के एक्सप्रेसवे टकराव में प्राण गंवाने वाले दंपति के परिवार को 1.80 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने कार चालक को 70 प्रतिशत और ट्रक चालक को 30 प्रतिशत दायित्व निर्धारित किया है।

LSN India · 31 October 2026

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हादसे में मृत दंपति के परिवार को 1.80 करोड़ का मुआवजा

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में प्राण गंवाने वाले दंपति के परिवार को न्यायिक राहत मिल गई है। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 1.80 करोड़ रुपये मुआवजे का आदेश जारी किया है।

2018 में घटित इस दुर्घटना में एक कार ने ट्रक के पीछे से टक्कर मारी थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों वाहनों में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में दंपति की मृत्यु हो गई। ट्रिब्यूनल की जांच में पाया गया कि यह दुर्घटना दोनों चालकों की लापरवाही का परिणाम था।

ट्रिब्यूनल के निर्णय में कार चालक को 70 प्रतिशत और ट्रक चालक को 30 प्रतिशत दायित्व का निर्धारण किया गया है। इस फैसले के आधार पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि तय की गई है।

यह निर्णय मोटर वाहन दुर्घटना संबंधी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की महत्ता को रेखांकित करता है और सड़क सुरक्षा के प्रति सचेतता बढ़ाने का संदेश देता है। मुआवजे की राशि पीड़ित परिवार के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए निर्धारित की गई है।