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पटाखों की फुलझड़ी केवल रात 8 से 10 बजे तक, मंत्री का आदेश

सरकारी अधिकारी ने दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों के फुटने पर प्रतिबंध लगाया है। अब नागरिकों को केवल निर्धारित समय में ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।

LSN India · 30 October 2026

पटाखों की फुलझड़ी केवल रात 8 से 10 बजे तक, मंत्री का आदेश

राज्य के एक मंत्री ने पटाखों के फुटने के लिए कठोर समय सीमा निर्धारित की है। अब नागरिकों को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखों की फुलझड़ी करने की इजाजत दी गई है। इस निर्देश का उद्देश्य शहर में प्रदूषण और शोर के स्तर को नियंत्रित करना है।

मंत्री के आदेश के अनुसार, इस समय अवधि के बाहर पटाखे फोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए गश्त बढ़ाएं और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें।

यह प्रतिबंध विशेषकर दिवाली और नववर्ष के समय लागू होगा, जब परंपरागत रूप से पटाखों का अधिक उपयोग होता है। पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें।