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माओवादी हमले के मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया
2015 के माओवादी हमले और पुलिसकर्मियों को मारने के प्रयास के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। विशेष जोनल कमेटी के सदस्य प्रभाकर और उनकी पत्नी राजे कंगे को सात-सात साल की कैद की सजा दी गई है।
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माओवादी संगठन से जुड़े पांच आरोपियों को 2015 के एक हिंसक हमले के मामले में अदालत ने दोषी पाया है। इस घटना में पुलिस कर्मियों को मार डालने का प्रयास किया गया था। अदालत के फैसले में विशेष जोनल कमेटी के सदस्य प्रभाकर और उनकी पत्नी राजे कंगे को प्रत्येक को सात वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। राजे कंगे डिविजनल कमेटी की सदस्य थीं।
बाकी तीन आरोपियों को अदालत ने पांच-पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। इन तीनों में रमेश कुमार कुमेती, श्याम नाथ उसेंडी और चिंटू राम तमराकर शामिल हैं। सभी आरोपियों को माओवादी गतिविधियों से संबंधित मामलों में दोषी माना गया है।
यह फैसला संगठित माओवादी गतिविधियों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निरंतर कार्रवाई का नतीजा है। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियां सुरक्षा चिंताओं का विषय बनी हुई हैं। इस तरह के मामलों में अदालतों के सख्त फैसले कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।