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घी मिलावट के खिलाफ खाद्य प्राधिकरण की कार्रवाई, विक्रय पर रोक

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने मार्शे रिटेल के लाइसेंस को निलंबित किया है और एसडीपी इंडस्ट्रीज के खिलाफ प्रतिबंध आदेश जारी किए हैं। दोनों कंपनियों ने खाद्य सुरक्षा के मानकों का गंभीर उल्लंघन किया है।

LSN India · 23 August 2026

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने घी की मिलावट के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख कंपनियों के विरुद्ध कड़े निर्णय लिए हैं। मार्शे रिटेल के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि एसडीपी इंडस्ट्रीज को अपने उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है।

प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि दोनों कंपनियां घी में विभिन्न प्रकार की मिलावट कर रही थीं, जो जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के लिए उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई खाद्य उद्योग में जवाबदेही सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के प्रति प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सभी संबंधित जिलों के खाद्य निरीक्षकों को इन कंपनियों के उत्पादों की बाजार से निकालने के लिए सतर्क किया गया है।

प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं से आह्वान किया है कि वे संदिग्ध गुणवत्ता वाले घी की खरीद से बचें और केवल प्रमाणित विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री खरीदें। आगामी दिनों में और भी व्यापक जांच अभियान चलाए जाने की संभावना है।