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नकली पनीर पर सर्वभारतीय प्रतिबंध लगेगा? खाद्य निकाय प्रमुख ने दी व्याख्या
भारत में नकली पनीर की बिक्री को लेकर चल रही बहस के बीच खाद्य नियामक संस्था के प्रमुख ने कहा है कि अधिकांश निरीक्षणों में चीजें नियमों के अनुसार पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि मीडिया में केवल उन्हीं मामलों को हाइलाइट किया जाता है जहां उल्लंघन पाए जाते हैं।
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देश भर में खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर निगरानी रखने वाले अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पनीर की गुणवत्ता जांच के लिए नियमित तौर पर निरीक्षण कार्यवाही की जाती है। खाद्य निकाय के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि जहां नियामक मानदंडों का पालन पाया जाता है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है।
अधिकारी ने जोर दिया कि जब खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आता है, तभी मामला मीडिया में प्रकाश में आता है। इससे गलत धारणा बनती है कि बाजार में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में व्यापक समस्या है, जबकि वास्तविकता में अधिकांश परीक्षण सकारात्मक परिणाम देते हैं।
खाद्य नियामक संस्थाएं देश भर में डेयरी उत्पादों की समय-समय पर जांच करती हैं। इन निरीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित उत्पाद मिल रहे हैं। नकली या मिलावटी पनीर की पहचान के मामलों में प्रासंगिक कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाती है।
खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पनीर जैसे उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए निरंतर निगरानी और जनता की जागरूकता दोनों जरूरी हैं। सरकारी एजेंसियां उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर संचार स्थापित करने की दिशा में काम कर रही हैं।