LSN News › India

Politics · India Bureau

भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व तहसीलदार को आठ साल की सजा

विजिलेंस कोर्ट ने पूर्व उप-तहसीलदार बाबू को भ्रष्टाचार के आरोपों में आठ साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

LSN India · 31 October 2026

भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व तहसीलदार को आठ साल की सजा

विजिलेंस कोर्ट ने पूर्व उप-तहसीलदार बाबू को भ्रष्टाचार के मामले में आठ साल की कठोर कैद (आरआई) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला वर्ष 2014 का है जिसमें बाबू पर जब्त किए गए लेटराइट पत्थर काटने की मशीन को रिहा करने के बदले रिश्वत लेने का आरोप था। उन्होंने इस कार्य के लिए कई किश्तों में अवैध भुगतान स्वीकार किए थे।

विजिलेंस कोर्ट की जांच में पाया गया कि बाबू ने सार्वजनिक कर्तव्य का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए भ्रष्ट आचरण में संलिप्त थे। सरकारी मशीनरी को जब्त करने के संबंध में कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए उन्होंने नियमों का खुला उल्लंघन किया।

यह मामला सरकारी अमले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का एक उदाहरण है। विजिलेंस विभाग ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है।