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झील की खनन में भूतपूर्व DMK मंत्री और पुत्र को जमानत की उम्मीद
तमिलनाडु के भूतपूर्व DMK मंत्री ई.वी. वेलु और उनके पुत्र ई.वी. कुमारन ने झील की खनन से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन ने विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन निदेशालय को 13 अक्टूबर 2026 तक लिखित आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया है।
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चेन्नई की एक अदालत में झील की खनन से जुड़े मामले में तमिलनाडु के भूतपूर्व DMK मंत्री ई.वी. वेलु और उनके पुत्र ई.वी. कुमारन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन ने मामले की सुनवाई के दौरान विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन निदेशालय (DVACs) को अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 13 अक्टूबर 2026 का समय प्रदान किया है।
अग्रिम जमानत की यह याचिका झील की खनन गतिविधियों से संबंधित आरोपों के खिलाफ आवेदकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दाखिल की गई है। न्यायालय में प्रक्रिया के अनुसार, विजिलेंस विभाग को अपनी आपत्तियों और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है ताकि न्यायाधीश एक सूचित निर्णय ले सकें।
यह मामला पर्यावरणीय कानूनों और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग से संबंधित गंभीर आरोपों के तहत दर्ज किया गया है। न्यायालय आने वाले महीनों में इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा जो राजनीतिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।