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दिल्ली हाई कोर्ट में CAPF की बड़ी तैनाती के खिलाफ याचिका दायर
एक पूर्व नौकरशाह ने विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की व्यापक तैनाती को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए अनुरोधों और गृह मंत्रालय की मंजूरी के विवरण का खुलासा करने की मांग की गई है।
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एक सेवानिवृत्त नौकरशाह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर करते हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की बड़े पैमाने पर तैनाती का मुद्दा उठाया है। याचिका में न्यायालय से प्राधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए अनुरोधों (requisitions) से संबंधित विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करें।
याचिका के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी किए गए अनुमोदन आदेश और इसके विस्तार संबंधी दस्तावेजों को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस PIL में प्रदर्शन के समय सुरक्षा बलों की तैनाती की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
यह याचिका नागरिक स्वतंत्रता और राज्य शक्ति के प्रयोग पर कानून के शासन को लागू करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी याचिकाएं सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर यह याचिका देश में अर्धसैनिक बलों की तैनाती से जुड़े कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर एक महत्वपूर्ण संवाद को जन्म दे सकती है।