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22 साल की कानूनी लड़ाई के बाद पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन बरी
पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो दशक पुराने आपराधिक मामले में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। 2004 की FIR में उनके विरुद्ध अवैध UK इमिग्रेशन स्टांप और वित्तीय लेनदेन के आरोप थे।
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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन को 22 साल पुरानी आपराधिक कार्रवाई में निर्दोष पाया है। अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सबूतों की कमी को ध्यान में रखते हुए सभी आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया।
2004 में दर्ज की गई FIR में मार्टिन पर नकली यूनाइटेड किंगडम इमिग्रेशन स्टांप, अनधिकृत यात्रा और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित आरोप लगाए गए थे। हालांकि, अदालत में अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मार्टिन के विरुद्ध कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य था।
इस फैसले के साथ मार्टिन को दीर्घकालीन कानूनी संकट से मुक्ति मिल गई है जो उनके जीवन को दो दशक तक प्रभावित करता रहा। अदालत के निर्णय से संबंधित विवरण अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
यह मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली में साक्ष्य के आधार पर दिए गए निर्णयों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां आरोपी को निर्दोष माने जाने तक साबित अपराध के सिद्धांत का पालन किया जाता है।