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ट्विशा शर्मा मामले में पूर्व जिला जज को जमानत नहीं, दिवाली जेल में बिताएंगी
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा की मृत्यु के आरोपों में पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने डिजिटल साक्ष्य और CCTV फुटेज को केस में महत्वपूर्ण माना।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा की मृत्यु से संबंधित मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत की अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही गिरिबाला सिंह को आने वाली दिवाली छुट्टी के दौरान भी जेल में रहना पड़ेगा।
अदालत ने अपने आदेश में डिजिटल साक्ष्यों, CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों को केस में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। न्यायालय ने इन साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत की याचिका को खारिज किया है।
न्यायालय की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) की लंबित रिपोर्ट भी इस मामले के लिए अहम साबित हो सकती है। अदालत ने इस रिपोर्ट के संभावित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए भी अपना फैसला दिया है।
यह मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि इसमें न्यायपालिका का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही इस केस पर जनता और न्यायिक क्षेत्रों में काफी चर्चा हो रही है।