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पेप्सिको पर एफएसएसएआई का आरोप: ऊर्जा पेय के नाम पर उपभोक्ताओं को गुमराह करना

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा है कि पेप्सिको अपने स्टिंग और एड्रेनालाइन रश पेय को ऊर्जा पेय के रूप में बाजार में उतार रहा है, जबकि इस श्रेणी के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं हैं। इससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है।

LSN India · 5 November 2026

पेप्सिको पर एफएसएसएआई का आरोप: ऊर्जा पेय के नाम पर उपभोक्ताओं को गुमराह करना

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पेप्सिको के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राधिकरण के अनुसार, कंपनी अपने स्टिंग और एड्रेनालाइन रश जैसे पेय को ऊर्जा पेय (एनर्जी ड्रिंक्स) के रूप में विपणन कर रही है, जो भ्रामक है।

एफएसएसएआई का मुख्य आरोप यह है कि भारत में ऊर्जा पेय की श्रेणी के लिए अभी तक कोई निर्धारित मानक या विशिष्ट परिभाषा तय नहीं की गई है। इसके बावजूद, पेप्सिको अपने उत्पादों को इसी नाम से बेच रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा है।

यह मामला खाद्य एवं पेय उद्योग में मानकीकरण और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर उठाए गए महत्वपूर्ण सवाल को रेखांकित करता है। एफएसएसएआई का कहना है कि ऐसे अस्पष्ट विपणन से उपभोक्ताओं के हित को खतरा है और उन्हें गलत जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

इस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से खाद्य उद्योग में विपणन प्रथाओं को लेकर और भी सख्त नियमों की दिशा में बदलाव की उम्मीद है।