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खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने एवरेस्ट और लालजी गोधू के हींग बिक्री पर लगाई रोक
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दो प्रमुख हींग निर्माताओं को मिश्रित हींग बेचने से प्रतिबंधित किया है। प्रयोगशाला परीक्षणों में इन कंपनियों के नमूनों में निर्धारित मानदंड से कम अल्कोहल-घुलनशील अर्क पाया गया।
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एवरेस्ट और लालजी गोधू नामक दो निर्माताओं को मिश्रित अजवाइन (हींग) के विक्रय पर रोक लगाई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत की गई है।
FSSAI की कार्रवाई के पीछे मुख्य कारण प्रयोगशाला परीक्षण हैं। इन परीक्षणों में दोनों कंपनियों के हींग पाउडर के नमूनों में अल्कोहल-घुलनशील अर्क का स्तर निर्धारित मानक से कम पाया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, हींग में कम से कम 5 प्रतिशत अल्कोहल-घुलनशील अर्क होना अनिवार्य है।
प्राधिकरण ने पाया कि दोनों निर्माताओं द्वारा बेची जाने वाली हींग की गुणवत्ता इस निर्धारित मानदंड को पूरा नहीं करती थी। इसी कारण FSSAI ने इन कंपनियों को आगे की बिक्री से रोकने का निर्णय लिया है।
यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए FSSAI के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण समय-समय पर विभिन्न खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करता रहता है ताकि बाजार में केवल मानक पूरा करने वाले उत्पाद ही उपलब्ध रहें।