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अजमेर में CG Foods के खिलाफ FSSAI ने शुरू की कार्रवाई
खाद्य नियामक ने कंपनी की अजमेर सुविधा में फर्श से एकत्रित नूडल्स को दोबारा प्रसंस्कृत करने, अनुमति के बिना भुजिया निर्माण और पूर्वतारीखित पैकेजिंग के मामले को लेकर कार्रवाई शुरू की है।
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राजस्थान के अजमेर में स्थित CG Foods के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के संबंध में यह कार्रवाई की गई है।
नियामक द्वारा कंपनी की अजमेर सुविधा में कई असुरक्षित प्रथाएं पाई गई हैं। इनमें फर्श से एकत्रित टूटे हुए नूडल्स को दोबारा प्रसंस्कृत करना, आवश्यक लाइसेंस के बिना भुजिया का निर्माण करना और उत्पादों पर गलत तारीख वाली पैकेजिंग करना शामिल है।
ये कार्रवाइयां खाद्य सुरक्षा और मानक (भारतीय खाद्य सुरक्षा संहिता) नियमों का स्पष्ट उल्लंघन मानी जाती हैं। FSSAI का लक्ष्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
इस मामले में अब तक की जांच में कंपनी की खाद्य सुरक्षा प्रक्रियाओं में गंभीर कमियां उजागर हुई हैं। FSSAI द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से अन्य खाद्य निर्माताओं को भी सतर्क रहने का संदेश दिया जा रहा है।