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प्रियागोल्ड बिस्कुट पर FSSAI की कार्रवाई, पशु चारे का उपयोग का आरोप
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सूर्य फूड एंड एग्रो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी प्रियागोल्ड बिस्कुट के निर्माण में पशु चारे के चोकर का उपयोग कर रही थी।
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केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सूर्य फूड एंड एग्रो लिमिटेड के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह कंपनी लोकप्रिय ब्रांड प्रियागोल्ड बिस्कुट का निर्माण करती है। प्राधिकरण को अपनी जांच में यह पाया गया कि कंपनी बिस्कुट के निर्माण प्रक्रिया में पशु चारे का चोकर (ब्रान) मिला रही थी।
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए की गई है। FSSAI के अनुसार, मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत खाद्य पदार्थों में पशु चारे का उपयोग करना सरासरी उल्लंघन है। इससे उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकता है।
इस मामले में कुल तीन पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। FSSAI ने प्रमाण एकत्र किए हैं जो इस अनुचित प्रथा की पुष्टि करते हैं। प्राधिकरण का कहना है कि ऐसी घटनाओं से उपभोक्ताओं के विश्वास को गहरा नुकसान पहुंचता है।
यह कार्रवाई खाद्य उद्योग में मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए FSSAI के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। प्राधिकरण निर्माताओं के विरुद्ध कठोर रुख अपना रहा है जो खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हैं।