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शिशु आहार नियमों के उल्लंघन पर नेस्ले के खिलाफ एफएसएसएआई की कार्रवाई
भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक ने शिशु पोषण उत्पादों में अनुचित विज्ञापन दावों और बायोटिन सामग्री संबंधी कमियों के लिए नेस्ले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शिशु खाद्य पदार्थों में नियामक उल्लंघनों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई दर्ज की है। एजेंसी के आदेश में उक्त उत्पादों के लिए किए गए अनुचित विपणन दावों और प्रयोगशाला परीक्षण से संबंधित विसंगतियां शामिल हैं।
नियामक के निष्कर्षों के अनुसार, कंपनी ने शिशु आहार संबंधी उत्पादों के विज्ञापन में ऐसे दावे किए हैं जो खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। साथ ही, प्रयोगशाला विश्लेषण में बायोटिन (विटामिन बी7) की सामग्री में पाई गई कमियां भी इस मामले का हिस्सा हैं।
एफएसएसएआई की कार्रवाई शिशु पोषण उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एजेंसी की निरंतर निगरानी का प्रतिफलन है। भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत ऐसे उल्लंघनों के लिए कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
शिशु खाद्य उत्पादों को सर्वोच्च मानकों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि ये देश के सबसे कमजोर आयु वर्ग के लिए बनाए जाते हैं। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और खाद्य मानकों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एफएसएसएआई का एक महत्वपूर्ण कदम है।