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नकली पनीर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव, खाद्य सुरक्षा अभियान तेज

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने गैर-डेयरी उत्पादों को पनीर के रूप में बेचने पर रोक लगाने के लिए एक नया नियम प्रस्तावित किया है। हितधारकों को नियमों पर अपनी आपत्तियां और सुझाव जमा करने के लिए 60 दिन दिए गए हैं।

LSN India · 24 September 2026

नकली पनीर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव, खाद्य सुरक्षा अभियान तेज

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य मिलावट के विरुद्ध अपने प्रचार को तेज करते हुए तथाकथित 'एनालॉग पनीर' के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों से बचाने के लिए उठाया गया है जो असली दुग्ध उत्पाद नहीं होते हैं लेकिन पनीर के रूप में बेचे जाते हैं।

एफएसएसएआई ने इस प्रस्तावित नियम के संबंध में सभी हितधारकों को 60 दिनों की अवधि दी है, जिसमें वे अपनी आपत्तियां, सुझाव और टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। यह परामर्श प्रक्रिया सभी प्रभावित पक्षों से विचारों को एकत्रित करने के लिए एक मानक प्रक्रिया है।

भारतीय बाजार में पनीर की अत्यधिक मांग के कारण विभिन्न प्रकार के गैर-डेयरी विकल्प सामने आए हैं, जो अक्सर उपभोक्ताओं को भ्रामक तरीके से विपणन किए जाते हैं। एफएसएसएआई का यह कदम खाद्य पारदर्शिता में सुधार और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने का प्रयास है।

नियमों के अंतिम स्वरूप को लागू करने से पहले प्राधिकरण सभी प्राप्त सुझावों का विश्लेषण करेगा। इस प्रस्ताव से भारतीय डेयरी उद्योग को मजबूती मिलने की अपेक्षा की जा रही है और खाद्य सुरक्षा मानकों में और अधिक सुधार संभव हो सकेगा।