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दिल्ली के शीर्ष होटल में नेस्ले के डेयरी व्हाइटनर की बिक्री पर प्रतिबंध
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नमूने को असुरक्षित घोषित करने के बाद डेयरी व्हाइटनर पर प्रतिबंध लगाया है। नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 'अमानक' माना गया है।
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खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने दिल्ली के एक प्रमुख होटल में नेस्ले के डेयरी व्हाइटनर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। परीक्षण के बाद उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया है।
एफएसएसएआई द्वारा जांच में लिए गए नमूने को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत अमानक (सबस्टैंडर्ड) घोषित किया गया था। यह निर्णय उत्पाद की गुणवत्ता में विफलता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने के आधार पर लिया गया।
यह कार्रवाई उस होटल तक सीमित है जहां नमूना लिया गया था। प्राधिकरण द्वारा उत्पाद की बिक्री पर तुरंत रोक लगाई गई है ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को किसी भी संभावित खतरे से बचाया जा सके।
इस घटना के बाद अन्य खुदरा विक्रेताओं और होटलों में एफएसएसएआई द्वारा डेयरी उत्पादों की और अधिक निगरानी की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित नमूना परीक्षण प्राधिकरण का एक प्रमुख कार्य है।