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खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर बायोलाइफ रेमेडीज का लाइसेंस निलंबित
भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने बायोलाइफ रेमेडीज के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। निरीक्षण में कीटों की गतिविधि, कवकीय संक्रमण और अपर्याप्त रखरखाव के साथ गुणवत्ता नियंत्रण में भी गंभीर कमियां मिली हैं।
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बायोलाइफ रेमेडीज के खाद्य सुरक्षा लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। प्राधिकरण द्वारा किए गए निरीक्षण में संयंत्र की स्वच्छता और सुरक्षा मानकों में गंभीर कमियां सामने आई हैं।
एफएसएसएआई की जांच रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के परिसर में कीटों की गतिविधि और कवकीय संक्रमण के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा, भंडारण सुविधाओं और उत्पादन क्षेत्रों का रखरखाव भी न्यूनतम मानकों से कम पाया गया है।
प्राधिकरण ने गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षण प्रक्रियाओं और सुरक्षा निगरानी व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण खामियां चिन्हित की हैं। ये कमियां उत्पाद की सुरक्षा और शुद्धता को सीधे प्रभावित करती हैं।
यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक बायोलाइफ रेमेडीज सभी आवश्यक सुधार नहीं कर लेता और एफएसएसएआई द्वारा पुनः मूल्यांकन के लिए स्वीकृत नहीं हो जाता। निरीक्षकों को कंपनी की ओर से भी सहयोग न मिलने की बातें सामने आई हैं।