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पश्चिम बंगाल: स्वच्छता और सुरक्षा उल्लंघन के लिए दो कंपनियों का लाइसेंस निलंबित
भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) ने पश्चिम बंगाल की दो खाद्य कंपनियों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रदेश में स्वच्छता मानकों की गंभीर खामियों को उजागर करती है।
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भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) ने पश्चिम बंगाल में स्थित दो खाद्य उत्पादन कंपनियों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई का कारण इन संस्थानों में गंभीर स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया है।
यह निर्णय तब आया है जब खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल भर में निरीक्षण गतिविधियों को तेज किया है। प्रदेश में खाद्य निर्माण सुविधाओं में स्वच्छता संबंधी उल्लंघन एक प्रमुख चिंता का विषय उभरा है।
FSSAI के नियमों के अनुसार, खाद्य उत्पादन इकाइयों को कठोर स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी आने वाले दिनों में निरीक्षण अभियान को जारी रखने की योजना बना रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी खाद्य उत्पादन इकाइयां निर्धारित मानकों का पालन कर रहीं हैं।