Business · India Bureau
खाद्य नियामक ने मार्चे रिटेल का लाइसेंस निलंबित किया, एसडीपी इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई
भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने मार्चे रिटेल का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। नियामक ने गंभीर मानदंड उल्लंघन और घी में मिलावट के मामले में एसडीपी इंडस्ट्रीज के विरुद्ध भी आदेश जारी किया है।
LSN India ·

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मार्चे रिटेल के खाद्य व्यवसाय संचालन का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। प्राधिकरण के अनुसार, यह कार्रवाई गंभीर और दोहराए जाने वाले अनुपालन विफलताओं के कारण की गई है।
एफएसएसएआई ने एक अलग कार्रवाई में एसडीपी इंडस्ट्रीज को घी की बिक्री से रोकने का आदेश दिया है। प्राधिकरण की जांच में घी में मिलावट के संकेत मिले हैं, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
इस कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति नियामक की सख्त निगरानी स्पष्ट होती है। एफएसएसएआई नियमित रूप से बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों की जांच करता है ताकि उपभोक्ताओं को मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाया जा सके।
दोनों संस्थाओं को निर्धारित समय के भीतर प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इस संबंध में कोई भी आगे की कार्रवाई एफएसएसएआई की जांच रिपोर्ट और अनुपालन स्थिति पर निर्भर करेगी।