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सेवन सीज़ हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस निलंबित, स्वच्छता में गंभीर खामियां
खाद्य सुरक्षा नियामक ने सेवन सीज़ हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कंपनी को बदबू, फफूंद और गंदगी की समस्या के कारण कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सेवन सीज़ हॉस्पिटैलिटी का परिचालन लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कदम स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानदंडों के गंभीर उल्लंघन के बाद उठाया गया है।
नियामक के अनुसार, कंपनी ने स्वच्छता संबंधी अनुपालन में मात्र 30 प्रतिशत का स्कोर हासिल किया है। निरीक्षण में परिसर में बदबू, फफूंद की वृद्धि और व्यापक गंदगी के संकेत मिले हैं, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन करते हैं।
एफएसएसएआई के मानदंड के अनुसार, खाद्य व्यवसायों को उच्च स्वच्छता मानकों का पालन करना अनिवार्य है। सेवन सीज़ हॉस्पिटैलिटी द्वारा इन मानकों में विफल होना गंभीर चिंता का विषय माना गया है।
लाइसेंस निलंबन से पहले कंपनी को अपनी खामियों को दूर करने के लिए निर्धारित समय दिया जा सकता है। नियामक प्राधिकरण द्वारा जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जाती है।