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नेस्ले इंडिया के तीन खाद्य उत्पादों के खिलाफ एफएसएसएआई की कानूनी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा नियामक ने नेस्ले इंडिया के दो शिशु पोषण उत्पादों में निषिद्ध प्रचारणात्मक दावों का आरोप लगाया है। साथ ही एक फॉलो-अप फॉर्मूला के नमूने में बायोटिन की निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं करने का पता चला है।
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई कंपनी के तीन खाद्य उत्पादों से संबंधित है जिनमें नियामक उल्लंघन पाए गए हैं।
नियामक संस्था के अनुसार, दो शिशु पोषण उत्पादों में निषिद्ध प्रचारणात्मक दावे किए गए हैं जो खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करते हैं। ये दावे उत्पादों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता से संबंधित हो सकते हैं जो विज्ञापन में दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने एक फॉलो-अप फॉर्मूला के नमूने का परीक्षण किया जिसमें बायोटिन (विटामिन बी7) की निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं पाया गया। यह खोज उत्पाद की पोषण गुणवत्ता में कमी को दर्शाती है।
शिशु पोषण उत्पादों के संबंध में एफएसएसएआई अत्यंत सख्त मानदंड बनाए रखता है क्योंकि ये नवजात और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। नियामक की यह कार्रवाई उत्पाद सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।