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बाढ़ क्षति पर गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम-नागालैंड को नोटिस जारी किए
गौहाटी उच्च न्यायालय ने बाढ़ से होने वाली क्षति के संबंध में एक जनहित याचिका पर असम और नागालैंड सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने दोनों राज्य सरकारों को 3 नवंबर तक विस्तृत हलफनामे दाखिल करने का आदेश दिया है।
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गौहाटी उच्च न्यायालय ने बाढ़ से संबंधित एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर असम और नागालैंड सरकारों को कानूनी नोटिस जारी किए हैं। कांग्रेस नेता देबव्रत सैकिया की ओर से दायर की गई इस याचिका में बाढ़ से होने वाली व्यापक क्षति के मुद्दे को उठाया गया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में दोनों राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को 3 नवंबर को या उससे पहले विस्तृत हलफनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इन हलफनामों में याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जानी होगी।
यह याचिका बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान की रोकथाम और राहत कार्यों को लेकर सवाल उठाती है। उच्च न्यायालय की यह कार्रवाई आपदा प्रबंधन और जनता की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर न्यायिक निगरानी का संकेत देती है।
प्रस्तुत किए जाने वाले हलफनामों के आधार पर न्यायालय इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित करेगा।