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असम के सेवानिवृत्त वन अधिकारी के विस्तार पर गौहाटी उच्च न्यायालय का सवाल
गौहाटी उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण पद पर सेवानिवृत्त वन अधिकारी के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह कदम एक महीने के भीतर दूसरी बार उठाया गया है।
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गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम के एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी को एक महत्वपूर्ण पद पर दिए गए कार्यकाल विस्तार पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय की इस कार्रवाई से विभाग के भीतर प्रशासनिक निर्णयों की वैधता को लेकर सवाल उठ गए हैं।
यह पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे को न्यायालय तक ले जाया गया है। पिछले एक महीने के भीतर यह दूसरी याचिका है जिसमें इस विस्तार का विरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विस्तार की प्रक्रिया निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती है।
उच्च न्यायालय की यह कार्रवाई राज्य सरकार को अपने निर्णय की वैधता को साबित करने के लिए बाध्य करती है। न्यायालय ने सरकार से अपेक्षा की है कि वह प्रशासनिक प्रक्रिया और संबंधित नियमों के संदर्भ में विस्तृत जवाब दे।
इस मामले का निपटारा न केवल सरकारी कर्मचारियों के नियुक्ति संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करेगा, बल्कि राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के मानदंड को भी मजबूत करेगा। न्यायालय अब राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा कर रहा है।